चुनाव आयोग 23 जून को पांच राज्यों और दिल्ली में तीन संसदीय क्षेत्रों और सात विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराएगा और वोटों की गिनती 26 जून को होगी। ये उपचुनाव पंजाब में संगरूर संसदीय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में होंगे, जबकि विधानसभा क्षेत्र अगरतला, टाउन, बोरदीवाला, सूरमा (एससी) और त्रिपुरा के जुबराजनगर, आंध्र प्रदेश के आत्मकुर, दिल्ली के राजिंदर नगर और झारखंड के मदार में होंगे।
आयोग के आदेश के अनुसार, चुनाव की अधिसूचना की तिथि 30 मई होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून होगी और अगले दिन पर्चो की जांच होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून है। “आदर्श आचार संहिता उस जिले (जिलों) में तत्काल प्रभाव से लागू होगी, जिसमें चुनाव वाले संसदीय/विधानसभा क्षेत्र का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है।” चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इन चुनावों के लिए 1 जनवरी, 2022 के संदर्भ में उपरोक्त विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रकाशित मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर उपचुनाव में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दिए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो।
मतदाता फोटो पहचानपत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा, हालांकि, आधार या मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र, और सांसदों/विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र को भी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, फेस शील्ड, हैंड ग्लव्स आदि के उपयोग का पालन करना होगा।