December 25, 2024
Haryana

रोहतक में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 12 लोगों पर 3.45 लाख रुपये का जुर्माना

12 people fined Rs 3.45 lakh for damaging public property in Rohtak

नगर निगम द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई के बावजूद, रोहतक शहर में नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकारी व अन्य संपत्तियों पर होर्डिंग्स, फ्लेक्स और पोस्टर लगाए जा रहे हैं।

पार्कों के प्रवेश द्वारों, फ्लाईओवरों और सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर पोस्टर चिपके हुए देखे जा सकते हैं, जबकि नगर निगम अधिकारियों से अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में बिजली के खंभों पर फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं।

इसे गंभीरता से लेते हुए नगर निगम अधिकारियों ने न केवल सार्वजनिक स्थानों से ऐसे होर्डिंग्स और फ्लेक्स हटा दिए हैं, बल्कि हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर 3,45,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अधिकारियों ने उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी भी दी है कि यदि समय पर जुर्माना अदा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि स्थानीय कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद से ही नगर निगम अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मुद्रा में हैं। उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स और पोस्टर लगाए गए हैं।

रोहतक शहर को बदसूरत बना दिया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इसके सौंदर्यीकरण पर भारी धनराशि खर्च की थी।

नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह ने कहा, “हमारी टीमें शहर में रोजाना निरीक्षण करती हैं और सरकारी संपत्तियों से अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स और पोस्टरों की पहचान कर उन्हें हटाती हैं। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब हम जुर्माना न भरने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया में हैं।”

उन्होंने बताया कि नगर निगम अधिकारियों ने कार्यालय से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन स्थलों की पहचान कर ली है, जहां होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जा सकते हैं।

आयुक्त ने कहा, “होर्डिंग्स/फ्लेक्स, पोस्टर आदि को हटाने के दौरान होने वाला खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाता है, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होता है।”

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