हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने पिछले एक सप्ताह में यमुनानगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से 13 वाहनों को जब्त किया है, जिन पर कथित तौर पर बिना ई-ट्रांजिट पास के अवैध खनन खनिज, बजरी, रेत और बोल्डर का परिवहन करने का आरोप है। इन वाहनों के मालिकों पर 51.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के थाने के एसएचओ श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन ब्यूरो की टीम ने कल रात छछरौली-प्रताप नगर रोड पर दो टिप्परों को पकड़ा और उनके मालिकों पर 8.52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया कि दोनों को जब्त कर खारवन गांव स्थित वाहन यार्ड में खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन्हें 31 जनवरी को कैल बाईपास से पकड़ा गया था।
शर्मा ने बताया कि 30 जनवरी को प्रताप नगर क्षेत्र से एक ट्रैक्टर-ट्रेलर और एक अर्थ मूविंग मशीन जब्त की गई तथा उनके मालिकों पर 6.42 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि 29 जनवरी को रादौर क्षेत्र से सात वाहनों को जब्त किया गया तथा उन सातों वाहनों के मालिकों पर 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो, यमुनानगर के पुलिस स्टेशन के एसएचओ शर्मा ने कहा, “जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पकड़े गए सभी 13 वाहनों को जब्त कर लिया गया है। इन 13 वाहनों के मालिकों पर 51.14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।”
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन वाहनों को राज्य खनन नियम 2012 के उप-नियम संख्या 102 और 104 के तहत जब्त किया गया था, एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21 (4) और एनजीटी, नई दिल्ली द्वारा 23 अप्रैल, 2019 और 19 फरवरी, 2020 को पारित आदेशों के साथ पढ़ा गया।
इस बीच खान एवं भूविज्ञान विभाग ने एनजीटी के आदेशानुसार जब्त वाहनों के मालिकों से जुर्माना, रॉयल्टी और उक्त वाहनों में लदे खनिजों की कीमत वसूलने के साथ ही पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी वसूल ली है। अगर जब्त वाहन का मालिक जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।