एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक गुलदेव कुमार टंडन ने कहा कि दोषी पीड़िता के सौतेले पिता और बहनोई हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने 24 फरवरी को फैसला सुनाया और दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
उन्होंने कहा कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। यौन शोषण पीड़िता की मां की शिकायत पर 31 दिसंबर, 2023 को यमुनानगर जिले के बिलासपुर थाने में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह यमुनानगर जिले के जठलाना क्षेत्र में अपनी बहन के घर गई थी, जहां उसके जीजा (बहन के पति) ने कई बार उसका यौन शोषण किया। उसने बताया कि जब वह घर लौटी तो उसके सौतेले पिता ने भी कई बार उसका यौन शोषण किया। उसने आगे बताया कि वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया।
लड़की के पिता ने भी खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन बाद में पुलिस ने सौतेले पिता और साले को गिरफ्तार कर लिया।