November 12, 2025
Haryana

2020 कलायत हत्याकांड में 3 को उम्रकैद की सजा; 3 अन्य बरी

2020 Kalayat murder case: 3 sentenced to life imprisonment; 3 others acquitted

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में तीन दोषियों प्रवीण उर्फ ​​बिन्नी निवासी वीर-बांगड़ा (वर्तमान में रामगढ़ रोड, कलायत), शुभम निवासी चंदाना और कमल निवासी लांबा खेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी बीरभान ने बताया कि 20 जुलाई 2020 की शाम को कलायत निवासी राजबीर उर्फ ​​बिट्टू राणा मोटरसाइकिल पर अपने खेतों से घर लौट रहा था, तभी अपराधी ने उसका पीछा किया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।

घटना के बाद पीड़िता के भाई नवनीत की शिकायत पर कलायत थाने में मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच सीआईए-1 कैथल द्वारा की गई, जिसने बाद में इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

इस मामले की पैरवी सरकारी वकील मुकेश कुमार ने की, जिन्होंने साक्ष्य और तर्कों को परिश्रम और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। डीएसपी ने बताया कि गवाही और भौतिक साक्ष्य के आधार पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि तीन अन्य – सुनील, हंसराज और राजू को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

Leave feedback about this

  • Service