शनिवार को जिला यातायात पुलिस ने प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर गलत लेन में वाहन चलाने और गति सीमा से संबंधित उल्लंघनों को लक्षित करते हुए एक विशेष अभियान के तहत ट्रकों सहित 421 भारी वाहनों के चालान जारी किए।
पुलिस विभाग के प्रवक्ता संजय कुमार ने बताया कि यह अभियान एसएचओ जितेन्द्र कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस की टीमों द्वारा चलाया गया। जिन वाहनों को जुर्माना लगाया गया, वे बाईं लेन में चल रहे थे, जिसे यातायात विभाग ने सुरक्षा उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया था। कुमार ने बताया कि इस लेन का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और यातायात को सुचारू रूप से चलाना है।
कुमार ने बताया कि भारी वाहनों द्वारा लेन अनुशासन का उल्लंघन करने की कई शिकायतों के बाद यह अभियान शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य उल्लंघन करने वालों को अनुशासित करना और सड़क पर बेहतर व्यवहार को बढ़ावा देना है।
कुमार ने कहा, “हमने यातायात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि भारी वाहन बाईं लेन में रहें, ताकि तेज गति से चलने वाले हल्के वाहन बिना किसी परेशानी के उनसे आगे निकल सकें। कोई भी वाहन लेन नियमों का उल्लंघन करते हुए या गति सीमा से अधिक गति से चलते हुए पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा।”
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मोटर वाहन अधिनियम 2017 के भाग 5, धारा 4 के अनुसार भारी वाहनों के लिए बाएं लेन में चलना और गति सीमा का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है और इस बात की पुष्टि की कि इस तरह के उल्लंघन के खिलाफ अभियान अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।