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यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम में 47.9% संपत्ति पहचान पत्र स्व-प्रमाणित

47.9% property identity cards self-certified in Yamunanagar-Jagadhri Municipal Corporation

नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों द्वारा 1,02,320 संपत्ति आईडी के स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 2,13,250 संपत्ति आईडी हैं, और इनमें से 1,02,320 संपत्ति आईडी (47.9 प्रतिशत) मालिकों द्वारा 10 अक्टूबर तक स्व-प्रमाणित की गई हैं।

यमुनानगर में नगर निगम कार्यालय में कर्मचारी निवासियों की मदद करते हुए। ट्रिब्यून फोटो नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी हर कॉलोनी में घर-घर जाकर लोगों को अपनी संपत्ति की पहचान स्वयं प्रमाणित करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में तेजी लाने के लिए यमुनानगर और जगाधरी में नगर निगम के तीनों कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

हर कॉलोनी में घर-घर जाकर लोगों को अपनी संपत्ति की पहचान स्वयं प्रमाणित करने में मदद की जाएगी। इसके अलावा, इस कार्य में तेजी लाने के लिए यमुनानगर और जगाधरी में नगर निगम के तीनों कार्यालयों में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमों ने लोगों को उनकी पहचान-पत्र में सुधार करवाने में मदद करने के लिए हर वार्ड में शिविर भी लगाए हैं। नगर निगम आयुक्त सिन्हा ने कहा, “संपत्ति पहचान-पत्र के स्व-प्रमाणन कार्य के मामले में हम हरियाणा में पहले स्थान पर हैं। हम जल्द से जल्द 100 प्रतिशत स्व-प्रमाणन का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।”

जानकारी के अनुसार, यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि संपत्ति मालिकों का नाम, प्लॉट का आकार और पता सहित डेटा सही हो, ताकि लोगों को सही टैक्स बिल मिले और राजस्व विभाग में बिक्री और खरीद पंजीकरण निष्पादित करने में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

सिन्हा ने स्थानीय लोगों से नगर निगम कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की अपील की, जो प्रमाणीकरण कार्य के लिए घर-घर जा रहे हैं।

नगर आयुक्त ने कहा, “लोगों को अपनी संपत्ति की आईडी खुद ही सत्यापित कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की आईडी खुद प्रमाणित करता है, तो उसे लॉक कर दिया जाएगा और कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा।” उन्होंने कहा कि अगर संपत्ति का मालिक खुद अपनी संपत्ति का सत्यापन नहीं कर सकता है, तो वह नगर निगम के दफ्तरों में जाकर इसका सत्यापन करवा सकता है।

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