January 30, 2025
Himachal

रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण 5 फार्मेसियों को सील कर दिया गया

5 pharmacies sealed due to discrepancies in records

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बिक्री-खरीद रिकॉर्ड में विसंगतियां पाए जाने के बाद जिले की पांच दवा दुकानों को सील कर दिया है तथा 10 दिनों के लिए उनके संचालन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत संचालित फार्मेसियों के मादक दवाओं को बेचने के लाइसेंस भी छह महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में चंबा में दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान पांच दुकानों पर नशीली दवाओं की खरीद-फरोख्त के रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गईं। विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर धर्मशाला स्थित ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजी गई, जिसने बाद में कार्रवाई के आदेश जारी किए।

इन दुकानों में जिले के तिस्सा क्षेत्र में तीन, भरमौर में एक तथा चम्बा शहर के निकट सरोल में एक दुकान शामिल है।mधर्मशाला के सहायक औषधि नियंत्रक निशांत सरीन ने कहा कि मादक दवाओं की बिक्री में हेराफेरी करने वाले किसी भी दवा दुकान मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले वर्ष, मादक दवाओं की बिक्री का उचित रिकॉर्ड न रखने वाली फार्मेसी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए राज्य औषधि नियंत्रक (एसडीसी) ने आधा दर्जन से अधिक दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे तथा उनकी दुकानों को अलग-अलग अवधि के लिए सील कर दिया था।

दो दवा विक्रेताओं को मादक दवाएं बेचने पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। औषधि नियंत्रक ने 40 से अधिक फार्मेसी दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे उचित रिकॉर्ड रखने में कथित विफलता का कारण पूछा है।

पिछले साल अक्टूबर में चंबा के जिला मजिस्ट्रेट मुकेश रेपसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें जिले में अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाएं बेचने वाली सभी फार्मेसियों और केमिस्टों को अपने परिसर में तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया था।

ये निर्देश नाबालिगों को बिना चिकित्सकीय परामर्श के ऐसी दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए जारी किए गए थे। इस आदेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ऐसी दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

आदेश में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे हर समय पूरी तरह से काम करने चाहिए और चालू रहने चाहिए। इसके अलावा, कैमरे की फुटेज को ड्रग और पुलिस अधिकारियों जैसे नियामक अधिकारियों को आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए

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