November 5, 2025
Haryana

दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को 51,000 रुपये की सहायता

51,000 rupees assistance to the next of kin of deceased freedom fighters

राज्य सरकार ने राज्य स्वतंत्रता सेनानियों और आईएनए कर्मियों की बेटियों, आश्रित बहनों और पोतियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पत्र के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्वतंत्रता सेनानी/आईएनए कार्मिक या उनकी विधवा की मृत्यु की स्थिति में, मृतक का पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (जो स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री हैं) की शादी के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

इस निर्णय का उद्देश्य प्रक्रियागत अस्पष्टता को दूर करना तथा पूर्व निर्देशों में अस्पष्ट प्रावधानों के कारण इस सहायता को प्राप्त करने में परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना है।

अब, वित्तीय सहायता के लिए दावा विवाह की तिथि से छह महीने के भीतर और 12 महीने से ज़्यादा नहीं, विशेष मामलों को छोड़कर, संबंधित उपायुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सत्यापन के बाद, उपायुक्त दावे को स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजेंगे। महाप्रशासक और आधिकारिक न्यासी-सह-कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ बंदोबस्ती, भुगतान की व्यवस्था करेंगे।

यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि पारदर्शिता और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से ही वितरित की जाए।

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