N1Live Haryana 56 संपत्ति धारकों ने स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 शिविरों में दस्तावेज जमा किए
Haryana

56 संपत्ति धारकों ने स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 3 शिविरों में दस्तावेज जमा किए

56 property holders submitted documents at 3 camps to receive ownership certificates.

जगाधरी के भटली गांव, मानकपुर गांव और गुलाब नगर कॉलोनी के 56 संपत्ति धारकों ने मंगलवार को नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) से स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेज जमा कराए। ये दस्तावेज एमसीवाईजे द्वारा उन लोगों के लिए आयोजित तीन अलग-अलग शिविरों में स्वीकार किए गए, जो पिछले 10 वर्षों से लाल डोरा और आबादी देह में संपत्तियों पर कब्जा कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, एमसीवाईजे द्वारा गठित समिति में पैनल के सचिव, एमसीवाईजे इंजीनियर मुनेश्वर भारद्वाज, पटवारी और सदस्य कुलदीप कुमार, संजीव कुमार, अरुण शर्मा व अन्य शामिल थे। इन शिविरों के दौरान, भाटली गांव में 26, गुलाब नगर में 16 और मानकपुर गांव में 14 संपत्ति धारकों ने संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा किए।

एमसीवाईजे के अधिकारियों ने संपत्ति धारकों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कुछ संपत्ति धारकों के दस्तावेज अधूरे पाए गए। इसलिए, संबंधित अधिकारियों ने उन्हें अपने दस्तावेज पूरे करने के निर्देश दिए।

साथ ही, ग्रामीणों से कहा गया कि यदि किसी को लाल डोरा और आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर कोई आपत्ति है, तो वे सात दिनों के भीतर एमसीवाईजे कार्यालय में लिखित रूप में दे सकते हैं।

नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एमसीवाईजे के अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति धारकों के दस्तावेज जांच के दौरान सही पाए जाएंगे, उनके संपत्ति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

सिन्हा ने कहा, “एमसीवाईजे द्वारा तीनों स्थानों पर संपत्ति धारकों की सूची भी प्रदर्शित की गई है, जहां शिविर आयोजित किए गए थे। अगर किसी को सूची में उल्लेखित नामों पर कोई आपत्ति है, तो वह सात दिनों के भीतर एमसीवाईजे कार्यालय में इसे दर्ज करा सकता है।”

सिन्हा ने समिति सचिव व अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिए कि संपत्ति धारकों के दस्तावेजों की उचित जांच की जाए। उन्होंने कहा कि संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संपत्ति धारकों को राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित आबादी देह व लाल डोरा का हलफनामा, पिछले 10 वर्षों का बिजली या पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, कब्जा प्रमाण पत्र व संपत्ति कर की रसीद सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

Exit mobile version