फतेहगढ़ साहिब, 9 मार्च
यहां की लोक अदालत में 6,076 में से 5,862 मामलों का निपटारा हुआ और कुल मुआवजा 10,73,50,216 रुपये रहा। इसका आयोजन मामलों के त्वरित और परेशानी मुक्त निपटान को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण गुप्ता के मार्गदर्शन में एनएएलएसए और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत आयोजित किया गया था और इसके लिए दस बेंचों का गठन किया गया था।
गुप्ता ने इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए कहा कि आठ बिछड़े हुए जोड़े फिर से एक हो गए। उन्होंने कहा कि इन जोड़ों को अदालत से उनके वैवाहिक घर भेजा गया और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पौधे भेंट किए गए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले और यातायात चालान सहित अन्य मामले भी उठाए गए।