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वित्त वर्ष 2023-24 में दाखिल हुए 6 करोड़ रिटर्न, 70 प्रतिशत ने चुनी नई टैक्स रिजीम

6 crore returns filed in financial year 2023-24, 70 percent chose new tax regime

नई दिल्ली, 31 जुलाई । वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 6 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं, इसमें से 70 प्रतिशत लोगों ने नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर रिटर्न जमा किया है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की ओर से यह जानकारी दी गई है।

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के पोस्ट बजट सत्र में मल्होत्रा ने कहा कि नई टैक्स रिजीम आने के समय शुरुआत में कुछ लोगों ने आशंकाएं जताई थी, लेकिन अब ज्यादा लोग सरल टैक्स प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं।

नई टैक्स रिजीम के तहत सरकार ने आयकर की गणना को आसान कर दिया है। इसमें सात लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है। वहीं, पुरानी टैक्स रिजीम में ये सीमा पांच लाख रुपये है। हालांकि, नई टैक्स रिजीम में धारा 80 सी जैसी छूट का फायदा नहीं मिलता है।

नई टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बजट 2024-25 में 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

वहीं, नौकरीपेशा लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है।

हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है और छूट के सभी प्रावधानों को जस के तस रखा है।

बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ऐलान किया था कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का एक कंप्रिहेंसिव रिव्यू किया जाएगा और यह छह महीने में पूरा हो जाएगा।

वित्त वर्ष 23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत जमा किया गया था।

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