हिसार की एक अदालत ने आज 27 जुलाई, 2016 को हिसार जिले के रोशनखेड़ा गांव में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में दोषी करार दिए गए चार भाइयों समेत आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने इसी घटना में विपरीत समूह के दो लोगों को भी तीन साल और एक साल की कैद की सजा सुनाई, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस केस था।
यह घटना करीब आठ साल पहले हुई थी जब किसी बात को लेकर हुई हाथापाई हिंसक हो गई थी और दो लोगों बलजीत और दलबीर की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और दूसरे गुट के लोगों पर भी हमला करने का मामला दर्ज किया है।
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश गगनदीप मित्तल ने मामले में चार भाइयों अजमेर, कुलबीर, वीरेंद्र और समुंदर, दो अन्य भाइयों बेधड़क और कर्मवीर, सोनू और नितिन को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वहीं, इसी मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ भी क्रॉस केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने विकास को तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सुशील को भी एक साल कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया। तीन अन्य आरोपियों बिजेंद्र, संजय और नरेंद्र को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया।
रोशनखेड़ा निवासी वजीर सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि वह अपने भाई बलजीत के घर पर था, तभी 15-20 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने घर में घुसकर बलजीत, बलबीर, दलबीर, सुनील, सुनीता, नवीन, नेहा और नैंसी व अन्य पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बलजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दलबीर की दो दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई।
Leave feedback about this