September 20, 2024
Himachal

हाईकोर्ट ने मनाली, मणिकर्ण में हुए बवाल पर जनहित याचिका बंद की

शिमला 11 जून हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष मनाली, मणिकर्ण और बिलासपुर में पर्यटकों द्वारा मचाए गए उत्पात के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को आज बंद कर दिया।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि 13 व्यक्तियों के खिलाफ 12 अप्रैल, 2024 को चालान पहले ही दाखिल किया जा चुका है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।

स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से न्यायालय को यह भी बताया गया कि मणिकरण में आज स्थिति शांतिपूर्ण है तथा सोमा रोपा में एक चेकपोस्ट मौजूद है। निरीक्षण तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित नाके तथा मोबाइल वाहन तैनात किए जा रहे हैं।

उक्त घटनाक्रम के मद्देनजर, मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि “जनहित याचिका में आगे कोई आदेश आवश्यक नहीं है और तदनुसार इसे बंद किया जाता है।”

अदालत ने मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर कुछ लोगों द्वारा किए गए हंगामे के मुद्दे पर मीडिया में प्रकाशित समाचार रिपोर्टों पर संज्ञान लिया था।

न्यायालय ने समाचार को जनहित याचिका मानते हुए राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। समाचार के अनुसार, 6 मार्च, 2023 की रात को मणिकरण में दंगे जैसी स्थिति देखी गई, जब पंजाब से आए 100 से अधिक गुंडों/बदमाशों ने शहर में उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की।

स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद उपद्रवियों ने लोहे की छड़ों और डंडों से घरों और 20 वाहनों में तोड़फोड़ की। पर्यटकों ने रास्ते में जो भी देखा उसे पीटा और दहशत का माहौल बना दिया।

पिछले साल की घटना हाईकोर्ट ने मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर पर हुए हंगामे के मामले में मीडिया में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लिया था। 6 मार्च 2023 की रात को मणिकर्ण में दंगे जैसे हालात देखने को मिले थे, जब 100 से अधिक गुंडों/बदमाशों ने शहर में उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की थी।

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