बेंगलुरु, 19 जून । कर्नाटक के हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर मामले में सूत्रों ने बताया कि कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन ने अदालत को सौंपी गई रिमांड कॉपी में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही उन्होंने अन्य आरोपियों को पैसे देने की बात भी कबूल की है।
15वें आरोपी कार्तिक उर्फ कप्पे और 17वें आरोपी निखिल नायक की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए रिमांड कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी।
रिमांड कॉपी के अनुसार दर्शन ने आरोपी प्रदोष को पुलिस और वकीलों को मैनेज करने और शव को ठिकाने लगाने वालों को पैसे देने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने प्रदोष के घर से पैसे जब्त कर लिए हैं।
मामले में सभी 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए हैं, जिनमें 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना, झूठी सूचना देना), 120बी (आपराधिक साजिश), 364 (अपहरण), 355 (आपराधिक बल प्रयोग), 384 (जबरन वसूली), 184 (अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 149 (दंगा करने का दोषी, घातक हथियार से लैस होना) शामिल है।
रेणुकास्वामी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई। इसके अलावा विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए हैं।
जांच में पता चला कि आरोपी प्रदोष ने रेणुकास्वामी और आरोपी राघवेंद्र के मोबाइल फोन को गटर में फेंक दिया था।
राघवेंद्र ने चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी का अपहरण किया और दर्शन के कहने पर उसे बेंगलुरु लेकर आया। फायर फोर्स और आपातकालीन सेवा कर्मियों ने गटर से मोबाइल फोन बरामद करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है।
दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने अपराध के दिन पहने हुए जूते पुलिस को सौंप दिए हैं। वहीं 15वें और 17वें आरोपी कार्तिक उर्फ कप्पे (27) और निखिल नायक (21) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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