November 28, 2024
Haryana

29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत

करनाल, 21 जून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सविता कुमारी ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर की देखरेख में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह विशेष अदालत सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित उन मामलों के लिए 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिनमें सरकार भी पक्षकार है।

सविता ने लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत में भाग लेकर अपने मामले का समाधान करवाएं। उन्होंने कहा, “जिन लोगों का सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है, वे डीएलएसए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि इन मामलों के निपटारे के लिए लोग मुफ्त कानूनी सेवाएं भी ले सकते हैं।

लोक अदालत का उद्देश्य श्रम विवाद, चेक बाउंस, दुर्घटना दावे, मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानून मामले, सेवा संबंधी मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षिक मामले, दुर्घटना दावे, कारावास मामले, उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानांतरण याचिका, ऋण वसूली मामले, आपराधिक विविध मामले और भूमि विवाद मामलों का निपटारा करना है।

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