करनाल, 12 जुलाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीके गोयल ने थाना परिसर में महिला से बलात्कार करने के जुर्म में होमगार्ड जवान गुलाब सिंह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
महिला ने आरोप लगाया था कि 21 फरवरी 2022 को वह मारपीट की घटना की शिकायत दर्ज कराने घरौंडा थाने गई थी, जहां उसकी मुलाकात गुलाब से हुई, जो उसे एक कमरे में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। गुलाब के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज समेत सबूत भी जुटाए। करीब दो साल तक मुकदमा चलता रहा।
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