नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2009 में आदिवासियों की कथित तौर पर एक्सट्रा ज्युडिशियल हत्या के मामले में सुरक्षा बलों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले कार्यकर्ता हिमांशु कुमार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जेबी पारदीवाला ने हिमांशु कुमार और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर फैसला सुनाया और कहा कि कुमार पर लगाए गए 5 लाख रुपये को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के पास चार हफ्ते के भीतर जमा किया जाय। अगर वो पैसे जमा करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।
झूठे आरोप लगाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की केंद्र की याचिका पर, पीठ ने कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार पर छोड़ दिया। और, व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ जांच की अनुमति भी दी। अदालत ने कहा कि कार्रवाई न केवल झूठे आरोपों के लिए बल्कि आपराधिक साजिश के लिए भी की जा सकती है।
पीठ ने कहा कि वह केंद्र द्वारा अंतरिम आवेदन में बयानों के संबंध में कानून के अनुसार उपयुक्त कदम उठाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पर छोड़ रही है। हम स्पष्ट करते हैं कि यह केवल आईपीसी की धारा 211 के अपराध तक सीमित नहीं होगा। साजिश या किसी अन्य अपराध का मामला भी सामने आ सकता है। हमने कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है। हम इसे राज्य के बेहतर विवेक पर छोड़ते हैं, बेंच ने कहा।
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