September 19, 2024
Punjab

प्रशासन के समय पर हस्तक्षेप से नाबालिग की शादी रुकी

श्रीगंगानगर में नाबालिग लड़की की शादी रुकवाने के लिए प्रशासन की टीम समय रहते पहुंच गई। इसकी सूचना मिलते ही दूल्हे का अबोहर स्थित परिवार बारात लेकर बीच रास्ते से ही वापस चला गया।

प्रशासन को सूचना मिली कि चक 3 ई गांव की रामलाल कॉलोनी में धानक समाज के एक परिवार द्वारा नाबालिग लड़की का विवाह कराया जा रहा है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजीव जाखड़ के निर्देश पर चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक त्रिलोक वर्मा, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) अध्यक्ष जोगिंदर कौशिक, राजस्व पटवारी बसंत यादव, पार्षद दीपक चौधरी और जवाहरनगर थानाधिकारी शेर सिंह विवाह स्थल पर पहुंचे।

अबोहर से बारात गांव पहुंचने वाली थी। शादी के गीत गाए जा रहे थे, मेहमान और रिश्तेदार मिठाई और नाश्ता कर रहे थे। जब टीम वहां पहुंची और लड़की से विवाह योग्य आयु 18 वर्ष पूरी करने का प्रमाण मांगा तो सब कुछ रुक गया।

लड़की के माता-पिता ने उसका आधार कार्ड और आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2 जनवरी 2008 होने के कारण उसे विवाह के योग्य नहीं पाया गया। परिवार को बताया गया कि जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती, तब तक वे उसकी शादी नहीं कर सकते। इस संबंध में परिवार और रिश्तेदारों से शपथ पत्र लिया गया।

ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जोगिंदर कौशिक ने परिवार की निगरानी के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर तैनात किया है। इस बीच, कैटरर, डीजे टीम और शादी के लिए बुलाए गए पुजारी भी भाग गए।

 

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