September 25, 2024
Haryana

पुलिसकर्मियों के अदालत में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने नूंह एसपी को तलब किया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में गवाही दर्ज कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के निचली अदालत में पेश नहीं होने पर नूंह के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को तलब किया है।

न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने कहा कि मामले के एक परेशान करने वाले पहलू पर गौर किया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अवलोकन से पता चला कि संबंधित पुलिस अधिकारी अपने खिलाफ जमानती/गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद गवाही दर्ज कराने के लिए नहीं आ रहे थे।

न्यायमूर्ति गोयल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एसपी, नूह को सुनवाई की अगली तारीख पर अपने स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।”

न्यायमूर्ति गोयल नूंह जिले के रोजका मेव पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 304-बी और 234 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 25 जून, 2022 को दर्ज एक मामले में एक आरोपी को नियमित जमानत देने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा कि याचिकाकर्ता को 15 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। जांच की गई और 7 नवंबर, 2022 को चालान पेश किया गया। कुल 15 अभियोजन पक्ष के गवाहों को उद्धृत किया गया, जिनमें से सात की जांच की गई।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, “रिकॉर्ड पर लाए गए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित ज़िमनी आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित पुलिस अधिकारी अपने खिलाफ जमानती/गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए बार-बार नहीं आ रहे हैं।”

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