November 24, 2024
Punjab

उम्मीदवारों के लिए नामांकन प्रक्रिया आसान की गई

राज्य में आगामी 15 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत देते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों को एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी गई है, जिसमें कहा जाएगा कि उन पर पंचायत का कोई कर या बकाया नहीं है, और न ही वे स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे में हैं।

इस परिवर्तन का अर्थ यह है कि अब उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, जो पहले अनिवार्य था।

इन हलफनामों की सत्यता की पुष्टि करने की जिम्मेदारी अब संबंधित सरकारी विभागों पर है, जिन्होंने पहले एनओसी जारी किए थे। इन विभागों को रिटर्निंग अधिकारी से हलफनामे प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि उम्मीदवार डिफॉल्टर नहीं है या उसने सरकारी संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा नहीं किया है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि विपक्षी उम्मीदवारों को अक्सर राजनीतिक प्रेरणाओं के कारण एनओसी से संबंधित मुद्दों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

पंचायत चुनाव में राज्य भर में 13,237 सरपंच और 83,437 पंचों का चुनाव होगा, और उसी दिन संबंधित मतदान केंद्रों पर मतगणना होगी। कुछ क्षेत्रों में उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं।

 

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