October 22, 2024
Himachal

गैर-हिमाचलवासी कानून में ढील के तहत खरीदी गई जमीन पर होमस्टे नहीं चला सकते

गैर-हिमाचलियों, जिन्होंने राज्य में आवासीय उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी है, को अपने घरों में होमस्टे चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्हें कानून में छूट के तहत स्वयं के उपयोग के लिए भूमि खरीदने की अनुमति दी गई है, न कि वाणिज्यिक गतिविधि के लिए।

अपंजीकृत होमस्टे के संचालन से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट कल यहां होने वाली कैबिनेट बैठक में रखे जाने की संभावना है।

सूत्रों का कहना है कि उप-समिति ने सिफारिश की है कि दूसरे राज्यों के लोग, जिन्हें काश्तकारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1971 की धारा 118 के तहत रिहायशी उद्देश्य से जमीन खरीदने की छूट दी गई है, उन्हें अपने घरों में होमस्टे चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के वे लोग जो किसान नहीं हैं और जिन्होंने धारा 118 में छूट के तहत जमीन खरीदी है, उन्हें होमस्टे चलाने की अनुमति दी जाएगी।

ऐसे कई घर हैं जिन्हें होमस्टे के रूप में चलाया जा रहा है। राज्य पर्यटन विभाग के पास 4,289 होमस्टे पंजीकृत हैं, हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उप-समिति की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि नगर निगम की सीमा और नियोजन क्षेत्रों में स्थित सभी होमस्टे से पानी और बिजली की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में, सभी होमस्टे से घरेलू दरों पर शुल्क लिया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि इनमें से कुछ इकाइयाँ अच्छा मुनाफ़ा कमा रही हैं।

हालांकि, ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी होमस्टे पर पानी और बिजली के लिए घरेलू दरें लागू रहेंगी। इसका उद्देश्य पर्यटन के लाभों को ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाना और रोजगार के बहुत जरूरी अवसर पैदा करना है। सूत्रों का कहना है कि उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी होमस्टे को पर्यटन विभाग के साथ अनिवार्य पंजीकरण के अलावा माल और सेवा कर संख्या (जीएसटीएन) लेनी होगी।

यह पाया गया है कि राज्य में कई अपंजीकृत होमस्टे अवैध रूप से चल रहे हैं। उप-समिति ने यह भी सिफारिश की है कि होमस्टे से लिया जा रहा नाममात्र पंजीकरण शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए।

सरकार ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी, जो होमस्टे से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करेगी। यह समिति होटल व्यवसायियों की बार-बार की गई इस शिकायत के बाद गठित की गई थी कि राज्य में होमस्टे की बढ़ती संख्या के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है; होमस्टे सरकार को कोई कर नहीं देते हैं।

कैबिनेट उप-समिति ने हितधारकों के साथ कई बैठकें कीं और होटल व्यवसायियों के साथ-साथ होमस्टे के मालिकों से भी फीडबैक लिया ताकि इस मुद्दे को व्यावहारिक रूप से समझा जा सके। इसके अलावा, सरकार चाहती है कि होमस्टे के मालिकों को कम से कम कुछ कर चुकाना चाहिए क्योंकि कोविड के बाद वे यात्रियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए हैं।

पानी, बिजली के लिए वाणिज्यिक दरें हिमाचल प्रदेश के वे लोग जो किसान नहीं हैं और जिन्होंने धारा 118 के तहत छूट के तहत जमीन खरीदी है, उन्हें होमस्टे चलाने की अनुमति दी जाएगी, कैबिनेट उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की हैउप-समिति के अनुसार, नगर निगम की सीमाओं और नियोजन क्षेत्रों में स्थित सभी होमस्टे को पानी
और बिजली की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक दरों पर शुल्क देना चाहिए।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी होमस्टे में पानी और बिजली के लिए घरेलू दरें लागू रहेंगी उप-समिति ने यह भी सिफारिश की है कि होमस्टे से लिया जा रहा पंजीकरण शुल्क बढ़ाया जाए

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