November 20, 2024
Himachal

व्यवहार्यता पर भिन्न राय के कारण जलविद्युत परियोजना पटरी से उतरी

ऊर्जा निदेशालय का कहना है कि एसईएलआई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड का अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया गया, क्योंकि सरकार उसके इस तर्क से संतुष्ट नहीं थी कि परियोजना वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो गई है।

ऊर्जा निदेशालय के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हरिकेश मीना ने कहा, “परियोजना उस चरण में नहीं पहुंची थी, जहां व्यवहार्यता का सवाल तय किया जा सके। जब कंपनी ने दावा किया कि परियोजना अव्यवहारिक हो गई है और 64 करोड़ रुपये के अग्रिम प्रीमियम की वापसी की मांग की, तब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं थी।”

कंपनी ने 14 अगस्त, 2017 को ऊर्जा निदेशालय को परियोजना को सरेंडर करने और अग्रिम प्रीमियम की वापसी की मांग करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया था, इस आधार पर कि परियोजना तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। जवाब में, ऊर्जा निदेशालय ने 23 सितंबर, 2017 को लेटर ऑफ अवार्ड को रद्द कर दिया और अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया। इस फैसले से सरकार और कंपनी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जिसके कारण सोमवार को दिल्ली में हिमाचल भवन को कुर्क करने का उच्च न्यायालय का फैसला आया।

सरकार ने 2008 में लाहौल और स्पीति में 320 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए “निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर” बोलियाँ आमंत्रित की थीं। बोली के बाद, परियोजना कंपनी को दी गई, जिसने 20 जुलाई, 2009 को 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम चुकाया।

2014 में जब कंपनी ने सरकार को परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न बाधाओं से अवगत कराना शुरू किया, तो परियोजना मुश्किल में पड़ गई। इस चरण से, परियोजना में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने परियोजना को छोड़ दिया और सरकार ने अग्रिम प्रीमियम जब्त कर लिया।

इस बीच जगत सिंह नेगी ने हाईकोर्ट के आदेश पर भाजपा, खासकर विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर की प्रतिक्रिया की आलोचना की। नेगी ने कहा, “यह परियोजना 2009 में भाजपा सरकार के तहत दी गई थी। और जय राम ठाकुर पिछली भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री थे। तो, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया?” उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा, करेगी।

भाजपा सरकार में परियोजना स्वीकृत इस परियोजना का ठेका 2009 में भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिला था। पिछली भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया? सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा, करेगी। – जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री

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