एडवोकेट हेमंत कुमार द्वारा हरियाणा सरकार को एक कानूनी ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें अंबाला जिले के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के हालिया आदेश पर चिंता जताई गई है।
दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के तहत जारी आदेश, पुराने नियमों का हवाला देते हुए जांच के दायरे में आ गया है, जिन्हें दूरसंचार (सेवाओं का अस्थायी निलंबन) नियम, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।
6 दिसंबर, 2024 को, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा के अधिकार के तहत हरियाणा गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, 6 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे से 9 दिसंबर को रात 11:59 बजे तक अंबाला जिले के चुनिंदा क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया।
हालांकि, अधिवक्ता हेमंत कुमार ने बताया कि 2017 के संदर्भित नियमों को 22 नवंबर, 2024 को संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया था।
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