December 21, 2024
Himachal

वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर 4% डीए बकाया का भुगतान किया जाएगा

4% DA arrears will be paid when financial condition improves

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कल सदन में भाजपा के बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर एक जनवरी 2023 से कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए का बकाया भुगतान करेगी।

पालमपुर विधायक आशीष बुटेल के सवाल पर शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पिछले एक साल में राज्य में 243 राजस्व मोहल्लों को (आंशिक या पूर्ण रूप से) नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। उन्होंने बताया कि इन राजस्व मोहल्लों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा, इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। अधिसूचना लागू होने के बाद, अधिसूचित मोहल्लों में 1,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अनुमति लेनी होगी।

मंत्री ने कहा कि चम्बा जिला में सात राजस्व मोहल्लों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है, जबकि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में 55, सुलह में 21, बैजनाथ में 12, धर्मशाला में 18, शाहपुर में चार, बंजार में 20, जोगिन्द्रनगर में दो, बल्ह में 11, शिमला में 13, चौपाल में तीन, जुब्बल में सात, कसुम्पटी में 12, सिरमौर में दो, ऊना में 40 तथा चिंतपूर्णी में दो राजस्व मोहल्लों को नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है।

सुलह विधायक विपिन सिंह परमार के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 13,142 कार्यालयों को किराये के निजी परिसरों से सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया गया है, जिससे सरकारी खजाने में 1.31 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

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