एक विशेष अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के जुर्म में 25 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाई और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
पता चला कि दोषी ने 2023 में अपनी बेटी, जो सातवीं कक्षा की छात्रा थी, के साथ बलात्कार किया था। मुकदमे का संचालन विशेष लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने किया।
उन्होंने कहा कि अपराध को स्थापित करने के लिए मामले में 20 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है
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