January 11, 2025
Himachal

नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिए व्यक्ति को 25 साल की जेल

Man gets 25 years jail for raping minor daughter

एक विशेष अदालत ने आज एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के जुर्म में 25 वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत सजा सुनाई और पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

पता चला कि दोषी ने 2023 में अपनी बेटी, जो सातवीं कक्षा की छात्रा थी, के साथ बलात्कार किया था। मुकदमे का संचालन विशेष लोक अभियोजक संदीप अग्निहोत्री ने किया।

उन्होंने कहा कि अपराध को स्थापित करने के लिए मामले में 20 गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि विशेष अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है

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