अमृतसर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रल्हन की अदालत ने कांग्रेस नेता और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर स्वर्ण मंदिर जाने वाले करमजीत सिंह गिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
कमिश्नरेट पुलिस, अमृतसर द्वारा की गई जांच के आधार पर, करमजीत के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए के तहत धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था।
18 अगस्त को करमजीत ने अलग शर्ट पहनकर मंदिर में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में उन्होंने टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट को बदल दिया।
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