मनाली शहर के गोम्पा रोड क्षेत्र के पर्यटन लाभार्थियों और निवासियों को अब उम्मीद है कि मनाली नगर परिषद (एमसी) के नव निर्वाचित अध्यक्ष क्षेत्र के फुटपाथों पर विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण के लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान करेंगे।
लाभार्थी किशन ने कहा कि निवासी पिछले चार वर्षों से इस मामले को उठा रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने यहां अतिक्रमण के संबंध में एक बार भी कार्रवाई नहीं की, जबकि मनाली शहर के अन्य क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए गए।
एक निवासी विनय ने बताया कि गोम्पा रोड पर पूरा फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा कवर किया गया है और पैदल चलने वालों को संकरी सड़क पर आवागमन करना पड़ता है, जिस पर भारी यातायात होता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, “बौद्ध मठ (गोम्पा) में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और फुटपाथ पर विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण एक बड़ी परेशानी है। ये विक्रेता पिछले करीब चार सालों से यहां स्थायी रूप से बसे हुए हैं।”
नवनिर्वाचित नगर निगम अध्यक्ष मनोज लारजे ने फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “पर्यटन नगरी को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता प्रहरी अभियान शुरू किया गया है। अगर दुकानदार खुद अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा और व्यापारियों को यह खर्च भी उठाना पड़ेगा।”
अध्यक्ष ने कहा कि यहां कई जगहों पर लोगों को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा, “शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। सबसे पहले अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे और इसके बाद उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”
मनाली शहर के गोम्पा रोड, माल रोड, मनु मार्केट, सब्जी मार्केट और मॉडल टाउन इलाकों में फुटपाथों पर विक्रेताओं ने टेबलों पर अस्थायी दुकानें लगा रखी हैं। इससे गंदगी फैल रही है और नालियां भी जाम हो रही हैं। यह हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट का उल्लंघन है। इसे देखते हुए एमसी ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है।
नगर निगम के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि फुटपाथ और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को तुरंत हटा लें, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा। इसका खर्च भी संबंधित दुकानदार से वसूला जाएगा। बार-बार अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनकी दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
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