January 18, 2025
Haryana

बिजली उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं, सरचार्ज मार्च 2026 तक बढ़ा

No relief to electricity consumers, surcharge extended till March 2026

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को राहत की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बिजली विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं पर ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) 47 पैसे प्रति यूनिट मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।

बाचतीत के बिंदू एफपीपीएएस जो दिसंबर 2024 तक लागू था, उसे जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है यह 200 यूनिट से अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। एफपीपीएएस को अल्पकालिक समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने में डिस्कॉम द्वारा खर्च की गई राशि की वसूली के लिए जारी रखा गया है।

यह अनुमान लगाया गया था कि डिस्कॉम की बेहतर वित्तीय स्थिति को देखते हुए एफपीपीएएस को बंद कर दिया जाएगा।

एफपीपीएएस, जिसे पहले ईंधन अधिभार समायोजन (एफएसए) के रूप में जाना जाता था, उन बिजली उपभोक्ताओं पर लगाया जाता है जो 200 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं। इसे पहली बार अप्रैल 2023 में पेश किया गया था और दिसंबर 2024 तक जारी रखा गया था।

बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत में सुधार के बाद माना जा रहा था कि बिजली उपभोक्ताओं को बिजली दरों में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन सरचार्ज जारी रहने से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को एक और झटका लगा है।

राज्य में करीब 81 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 43.57 लाख उपभोक्ता दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि करीब 37.39 लाख उपभोक्ता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एफपीपीएएस को बिजली वितरण कंपनियों द्वारा अल्पकालिक समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने में व्यय की गई राशि की वसूली के लिए जारी रखा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि 201 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में 94 रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

बिजली उपभोक्ताओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग टैरिफ हैं, जिनमें 0-150 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए सबसे कम टैरिफ 2.75 रुपये प्रति यूनिट है। अगला स्लैब 151-250 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए है, जिन्हें 5.25 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। 215-500 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि 501-800 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 7.10 रुपये प्रति यूनिट का टैरिफ देना होगा।

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