February 25, 2025
Haryana

प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बेचने पर 5 दुकानदारों का चालान, कूड़ा फैलाने पर दो का चालान

5 shopkeepers were fined for selling banned polythene bags, 2 were fined for littering

नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए जगाधरी में कई दुकानों पर छापे मारे।

छापेमारी के दौरान संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथिन बैग बेचने पर पांच दुकानदारों तथा कूड़ा फैलाने पर दो दुकानदारों के चालान काटे। टीम ने पॉलीथिन जब्त कर सभी सात दुकानदारों पर जुर्माना लगाया।

जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम ने जगाधरी के जोन-1 में छोटी लाइन और रेस्ट हाउस रोड क्षेत्र में स्थित दुकानों पर एकल उपयोग प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुएं बेचने वालों के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पांच दुकानदारों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन बरामद की गई।

टीम ने मौके पर ही पांचों दुकानदारों के चालान काटे और उनसे 2500 रुपये जुर्माना वसूला। छापेमारी के दौरान दो दुकानदार कूड़ा फेंकते मिले। एमसीवाईजे की टीम ने दुर्गा गार्डन के पास छोटी लाइन पर एक किराना दुकान के मालिक को खुले में कूड़ा फेंकते हुए पाया। टीम ने मौके पर ही उसका चालान काटा।

इसी प्रकार एक अन्य दुकानदार भी खुले में कूड़ा डालता पाया गया, जिसका भी मौके पर ही चालान काटा गया। दोनों दुकानदारों से 1,000 रुपये का चालान वसूला गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिंगल यूज प्लास्टिक किट पर प्रतिबंध लगाने के लिए जोन-1 में मुख्य सफाई निरीक्षक हरजीत सिंह तथा जोन-2 में मुख्य सफाई निरीक्षक सुनील दत्त के नेतृत्व में दो टीमें गठित की गई हैं।

सफाई निरीक्षक अमित कंबोज ने बताया कि नगर आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए छापेमारी की गई।

उन्होंने कहा कि 1 जुलाई, 2020 से पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक चम्मच, डोना, गिलास, आइसक्रीम स्टिक, प्लेट, कप, कांटे, स्ट्रॉ, निमंत्रण कार्ड, थर्मोकोल सजावटी सामान, पीवीसी बैनर और प्लास्टिक झंडे सहित 19 प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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