November 25, 2024
Chandigarh

पंचकूला में केवल हरे पटाखों की अनुमति

पंचकूला :  प्रशासन ने जिला सीमा के भीतर हरित पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी है.

जिला मजिस्ट्रेट महावीर कौशिक ने विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचकूला के क्षेत्रीय अधिकारी को आदेश के अनुसार नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.

कौशिक ने कहा कि आदेशों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के अनुसार प्रासंगिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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