फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने एक महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में एक दोषी को पांच साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोपी ने 2021 में अपने पति की जमानत दिलाने के बहाने एक होटल में महिला से बलात्कार करने की कोशिश की थी। इस संबंध में 14 अप्रैल 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
28 वर्षीय पीड़िता ने अपने पति के हत्या के एक मामले में नीमका जेल में बंद होने के बाद आरोपी पल्ला निवासी राज ठाकुर से संपर्क किया था। वह अक्सर अपने पति से मिलने जेल जाती थी और वहीं उसकी मुलाकात ठाकुर से हुई, क्योंकि वह भी जेल में बंद था। ठाकुर के रिहा होने के बाद उन्होंने महिला से कहा कि वह अपने पति के लिए जमानत प्राप्त कर सकती है।
महिला ने अपनी शिकायत में कहा, “3 सितंबर 2021 को राज ने मुझे 20,000 रुपये और मेरा आधार कार्ड लेकर बल्लभगढ़ आने को कहा। जब मैं वहां पहुंची तो वह मुझे वकील से मिलने के बहाने ओल्ड चौक के पास एक होटल में ले गया। उसने मेरा आधार कार्ड और पैसे ले लिए। इसके बाद उसने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन मैंने विरोध किया और किसी तरह भाग निकली। बाद में मेरे पति की बीमारी के कारण मौत हो गई। मैं अपने ससुराल में रह रही थी। इस दौरान राज ने मुझे फोन किया और होटल की घटना के बारे में मेरे रिश्तेदारों को बताने की धमकी देते हुए 30,000 रुपये की मांग की। मैंने अपने परिवार को बताया, जिसके बाद वे मुझे पुलिस के पास ले गए
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