June 20, 2025
Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष में निर्मित किए गए 37,403 खेत तालाब, ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ

37,403 farm ponds were constructed in Uttar Pradesh in 8 years, online process started

लखनऊ, 20 जून । केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार अन्नदाता किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न लाभकारी योजनाओं, कृषि यंत्रों पर अनुदान, एमएसपी का लाभ समेत अनेक सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित कर रही है।

इसी क्रम में खेत तालाब योजना भी किसानों के लिए काफी कारगर हो रही है। वर्षा जल का संचय करने के साथ पानी की उपलब्धता बढ़ाकर सिंचाई के लिए किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं। योगी सरकार के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा 2017-18 से अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाब निर्मित किए जा चुके हैं।

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के घटक ‘पर ड्राप मोर क्राप’ के उपघटक ‘अदर इंटरवेंशन’ के तहत वर्षा के जल संचयन के लिए खेत तालाब योजना के तहत वर्तमान वर्ष 2025-26 में खेत तालाब के निर्माण के लिए किसानों की ऑनलाइन चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है।

ऑनलाइन बुकिंग तीन जून से प्रारंभ हुई है। अनुदान पर खेत तालाब की बुकिंग के लिए विभाग की वेबसाइट https://agridarshan.up.gov.in पर पंजीकृत कृषक द्वारा ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर लाभ प्राप्त होगा। लघु तालाब (22×20×3 मीटर) की निर्धारित लागत 1,05,000 रुपए है। इसमें कृषक का अंश 52,500 रुपए है, जबकि इस पर अनुदान राशि भी 52,500 रुपए निर्धारित की गई है।

पोर्टल से कंफर्म टोकन की सूचना किसान के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। पोर्टल पर अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि प्रदर्शित होगी। मोबाइल पर एसएमएस न मिल पाने की स्थिति में भी पोर्टल पर प्रदर्शित अंतिम तिथि ही मान्य होगी। खेत तालाब के लिए टोकन मनी की धनराशि 1,000 रुपए है। बुकिंग करते समय किसान को यह राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अपने खेत (जिसमें तालाब खुदवाना है), उसकी खसरा/खतौनी तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा, अन्यथा बुकिंग स्वतः निरस्त हो जाएगी और प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का टोकन कंफर्म किया जाएगा।

कृषि मंत्री ने बताया कि खेत तालाब के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंक्लर सिंचाई) की स्थापना अनिवार्य होगी। योजना के तहत वह कृषक पात्रता श्रेणी में आएंगे, जिन्होंने आवेदन तिथि तक विगत 7 वर्ष में उद्यान/कृषि विभाग के माध्यम से अपने खेत पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की हो तथा वर्तमान में वह चालू स्थिति में हो। इसके अतिरिक्त अन्य कृषकों को खेत तालाब पर अनुदान तभी देय होगा, जब वह सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध सत्यापन के समय उपलब्ध कराएंगे। अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से 2 किस्तों में किया जाएगा।

खेत तालाब के लाभार्थियों को पंप सेट पर अनुदान के लिए पोर्टल अलग से खोला जाएगा। पंपसेट पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपए प्रति इकाई अनुदान की सुविधा प्राप्त होगी। पंपसेट अनुदान के लिए वही लाभार्थी किसान पात्र होंगे, जिन्होंने पंजीकरण की तिथि तक उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली है एवं खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण भी पूरा कर लिया है। योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी प्राप्त की जा सकती है।

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