हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (एचपीआरईआरए) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति न करने पर राज्य सरकार पर कल पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
यह आदेश पारित करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने आगे कहा कि “घटनाक्रम से पता चलता है कि राज्य सरकार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को अधिसूचित नहीं करने में अपने पैर खींच रही है, हालांकि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 13 मार्च को उन्हें सिफारिश भेजी गई थी।”
अदालत ने राज्य सरकार को 25 जून तक नियुक्तियों के संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, ऐसा न करने पर मुख्य सचिव को अगली तारीख पर उपस्थित होना चाहिए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को तय की है।
अदालत ने रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने पर भी संज्ञान लिया और कहा: “हमारा प्रथम दृष्टया यह भी मत है कि नियुक्तियों में देरी और रेरा मुख्यालय को स्थानांतरित करने का पूरा उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण है और इस स्तर पर हम इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते।”
हालांकि, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 19 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार केवल एक सदस्य विदुर मेहता की नियुक्ति की गई है। आज दाखिल किए गए 19 जून के हलफनामे से पता चलता है कि अन्य सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।
अदालत ने यह आदेश अतुल शर्मा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया, जिसमें मुख्य सचिव के रूप में प्रबोध सक्सेना को दिए गए विस्तार को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि यह केंद्रीय सेवा नियमों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।
आगे यह तर्क दिया गया कि सतर्कता मंजूरी प्रदान करने के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि यदि आपराधिक मामले में जांच एजेंसी द्वारा अदालत में आरोपपत्र दायर किया गया है और मामला लंबित है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) या किसी अन्य आपराधिक मामले के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की मंजूरी दी गई है और मामला ट्रायल कोर्ट में लंबित है, तो सतर्कता मंजूरी से इनकार किया जाएगा।
सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन किया है।
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