June 28, 2025
Haryana

हरियाणा सरकार ग्रुप-डी के 7,500 पदों के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगी: सीएम नायब सैनी

Haryana government will issue joining letters for 7,500 Group-D posts: CM Nayab Saini

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि हरियाणा में ग्रुप-डी के लगभग 7,500 पदों के लिए जल्द ही जॉइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में यह घोषणा की गई। सैनी ने कहा, “ग्रुप-डी के लगभग 7,500 पदों के लिए जॉइनिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।”

कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 13.48 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले साल 11 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था। उन्होंने सरल पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि बीसी-ए और बीसी-बी श्रेणियों के 3 लाख से अधिक उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों के बराबर संख्या में उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करने और पंजीकरण पूरा करने में कामयाब रहे हैं।

सैनी ने आश्वासन दिया, “जो लोग अपने प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, उन्हें अभी भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। लंबित औपचारिकताओं का भी उसी समय ध्यान रखा जाएगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि विभागों को पदों को युक्तिसंगत बनाने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) को अद्यतन अधियाचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पद अप्रचलित हो गए हैं, जबकि उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई भूमिकाएं सृजित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा, “यह मानव संसाधनों को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है।”

कैबिनेट ने कर्मचारी-केंद्रित कई नीति संशोधनों को भी मंजूरी दी। सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर, परिवार को दो साल के लिए अंतिम दर पर मकान किराया भत्ता (HRA) मिलेगा, या वे सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके उसी अवधि के लिए सरकारी आवास बनाए रख सकते हैं।

अब सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद परिवर्तित पेंशन बहाल कर दी जाएगी, जिससे हजारों पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने पांच विभागों – लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, खान एवं भूविज्ञान, बागवानी तथा शहरी स्थानीय निकाय – के लिए कार्यकुशलता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए युक्तिकरण आयोग की सिफारिशों को लागू करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने हरियाणा के युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति में छूट को मंजूरी दे दी है, जो मूल तीन साल की आवेदन की समय सीमा से चूक गए थे। इस निर्णय से आठ ऐसे समय-बाधित मामलों में अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति मिल जाएगी, जो सैनिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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