हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारियों, अभियंताओं एवं पेंशनभोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने प्रबंधन द्वारा हाल ही में जारी उस कार्यालय आदेश की निंदा की है, जिसमें बोर्ड परिसर के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। समिति ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है।
समिति ने कहा कि यह आदेश कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त शांतिपूर्ण सभा और विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति और सामूहिक चिंताओं की अभिव्यक्ति का एक वैध और मान्यता प्राप्त रूप है।
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