August 18, 2025
Himachal

धर्मशाला-मैकलोडगंज मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध

Ban on movement of heavy vehicles on Dharamshala-McLeodganj road

भूस्खलन और मिट्टी धंसने के बढ़ते खतरे को देखते हुए, कांगड़ा जिला प्रशासन ने धर्मशाला-मैक्लोडगंज बाईपास मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। धर्मशाला को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाली वैकल्पिक खड़ा-डांडा सड़क का एक हिस्सा पिछले सप्ताह ढह जाने के बाद पहले ही चार पहिया वाहनों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा ने रविवार शाम को यह आदेश जारी किया, जब राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर कई स्थानों पर भूस्खलन की पुष्टि हुई।

स्थानीय पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी चेतावनी दी है कि सड़क के नीचे की मिट्टी अस्थिर हो गई है और भारी वर्षा के दौरान यह भारी वाहनों का भार सहन नहीं कर पाएगी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क पर ट्रकों, ट्रेलरों और अन्य भारी वाणिज्यिक वाहनों की आवाजाही 17 अगस्त को शाम 6 बजे से अगले आदेश तक या मार्ग को यातायात के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने तक प्रतिबंधित रहेगी।

चूंकि बाईपास ही मैक्लोडगंज तक पहुंचने के लिए भारी वाहनों के लिए एकमात्र उपलब्ध मार्ग है, इसलिए प्रशासन ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में यात्रियों को प्रतिबंधित मार्ग पर हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) का उपयोग करने की अनुमति दी है।

ज़िला मजिस्ट्रेट ने न केवल जनता की असुविधा, बल्कि रक्षा की दृष्टि से सड़क के सामरिक महत्व का हवाला देते हुए, एनएचएआई को तत्काल मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य करने का निर्देश दिया है। मैक्लोडगंज शहर निर्वासित तिब्बती सरकार का मुख्यालय भी है और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है, जो इस समय लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी

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