हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अदालतों में लंबित संक्षिप्त मामलों, विशेषकर मोटर वाहन चालानों की संख्या कम करने के फार्मूले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर यह आदेश पारित किया, जिसमें बड़ी संख्या में चालानों के मुद्दे को उजागर किया गया था, जो पोर्टल और अदालतों दोनों पर सिस्टम को अवरुद्ध कर रहे थे और निवारण की आवश्यकता थी।
जनहित याचिका में उल्लेख किया गया था कि राज्य की आपराधिक अदालतों में चालान के रूप में लंबित सारांश मामलों की संख्या 50 प्रतिशत तक है। जनहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा अपराधियों को नोटिस देने में असमर्थता पर प्रकाश डाला गया, जिसके कारण अदालतों द्वारा मामलों के निपटारे में कठिनाई हो रही है।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, “यह भी देखा जाना चाहिए कि चूंकि अधिकांश चालान राज्य के बाहर के ड्राइवरों से संबंधित हैं और राज्य द्वारा छोटे अपराधों के लिए उक्त अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए काफी खर्च किया जाता है, इसलिए यदि राज्य सफल होता है तो जुर्माने की अधिकतम राशि कभी-कभी कार्रवाई करने पर होने वाले खर्च से अधिक होगी।”
सुनवाई के दौरान, न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश ने एक फार्मूला तैयार किया था कि यदि राज्य लगभग दो वर्ष की अवधि तक सेवा प्रदान करने में असमर्थ हो, तो संबंधित प्रावधानों के तहत अभियोजन वापस लेने के लिए उनकी ओर से सकारात्मक सुझाव दिया जाना चाहिए।
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