September 13, 2025
Haryana

हरियाणा के डॉक्टरों के खिलाफ जियोफेंसिंग ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

High Court stays punitive action against Haryana doctors for marking attendance on geofencing app

हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को नए शुरू किए गए जियोफेंसिंग ऐप के माध्यम से अनिवार्य उपस्थिति को लेकर उनके खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 30 मई के पत्र को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों को मौजूदा बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ-साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जियोफेंसिंग ऐप डाउनलोड करने का निर्देश दिया गया था।

प्रतिवादियों को विभाग के कर्मचारियों को स्मार्टफोन खरीदने और फिर उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐप डाउनलोड करने के लिए मजबूर करने पर रोक लगाने के लिए भी निर्देश मांगे गए थे। साथ ही प्रतिवादियों को जियोफेंसिंग ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज न करने के बहाने कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, बाल देखभाल अवकाश आदि जैसे लाभों को अस्वीकार करने से भी रोकने की मांग की गई थी।

याचिका की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के बाद न्यायमूर्ति मौदगिल की पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, उप-महाधिवक्ता मयूरी लखनपाल कालिया ने जवाब दाखिल करने के लिए समय माँगा। पीठ ने निष्कर्ष निकाला, “राज्य के वकील को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले विपक्षी वकील को अग्रिम प्रति के साथ जवाब दाखिल करें। सुनवाई 15 जनवरी, 2026 तक स्थगित की जाती है। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

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