September 17, 2025
Haryana

जीएमडीए ने दो अवैध कंक्रीट संयंत्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

GMDA files FIR against two illegal concrete plants

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा सील किए जाने और जीएमडीए द्वारा उनके अनधिकृत प्रवेश बिंदुओं को बंद किए जाने के बावजूद, गुरुग्राम के सेक्टर 78 और 79ए के सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर अवैध रूप से संचालन फिर से शुरू करने के लिए दो रेडी-मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) संयंत्रों के खिलाफ खेड़की दौला पुलिस स्टेशन में दो एफआईआर दर्ज की हैं।

अगस्त में, जीएमडीए और एचएसपीसीबी की प्रवर्तन टीमों ने संयंत्रों को सील कर दिया था, और उनके अनधिकृत सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, क्योंकि वे सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की अनुमति प्राप्त किए बिना और एचएसपीसीबी से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना काम कर रहे थे।

इन प्रवर्तन उपायों के बावजूद, दोनों संयंत्रों ने जानबूझकर पुनः परिचालन शुरू कर दिया, तथा अनेक उल्लंघन किए। अवैध गतिविधियों से न केवल जीएमडीए के सड़क ढांचे को नुकसान पहुंचा, बल्कि सार्वजनिक उपद्रव और स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हुए, तथा वैध प्राधिकार की अवज्ञा का संकेत मिला।

एफआईआर (संख्या 388 और 389) धारा 3, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 (जीएमडीए सड़कों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के परिणामस्वरूप उपद्रव करने के लिए); धारा 223 (ए), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस); धारा 280, बीएनएस; धारा 329 (3), बीएनएस; और धारा 61, बीएनएस, (आपराधिक षड्यंत्र के लिए, जहां आरएमसी संयंत्रों के मालिकों, प्रबंधकों और प्रतिनिधियों ने पूर्व सीलिंग और बंद होने के बावजूद अवैध संचालन करने के लिए संयुक्त रूप से काम किया) के तहत दर्ज की गई हैं।

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