25 सितंबर को ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के शुभारंभ की तैयारियों के तहत नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी), समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी 22 और 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश पर भी काम करेंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) उदय सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए जिस दिन वे प्राप्त हों। यह कार्य 24 सितंबर तक, छुट्टियों के दिनों सहित, निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
सिंह ने बताया, “राज्य सरकार 25 सितंबर को एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है। तैयारियों के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी. अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल ने आज जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा की और कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए।”
उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके उनका समग्र कल्याण सुनिश्चित करना है।
सीईओ ने बताया, “इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। परीक्षण के तौर पर, समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं।”
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पात्र होने के लिए, महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसकी सत्यापित पारिवारिक आय एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह या उसका पति (यदि हरियाणा में विवाहित है) पिछले 15 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए।
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