January 12, 2026
Haryana

यमुनानगर: व्यक्ति की हत्या के लिए दो को आजीवन कारावास

Yamunanagar: Two get life imprisonment for murdering man

यमुनानगर सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी ने जींद जिले के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उप जिला अटॉर्नी सुधीर सिंधर ने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों जींद जिले के सीसर गांव के संदीप सिंह उर्फ ​​बिन्नी (22) और सीसर गांव के बिंटू (19 वर्ष से अधिक) पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि यदि संदीप और बिंटू जुर्माना (आईपीसी की धारा 302 एवं धारा 34 के तहत) अदा नहीं करते हैं तो उन्हें छह-छह महीने की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

उन्होंने कहा कि यदि वे जुर्माना (आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 201 के तहत) अदा नहीं करते हैं तो उन्हें एक-एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

उन्होंने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने 23 सितंबर को यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, जींद जिले के सीसर गांव का गुरमीत मजदूरी करता था।

संदीप और बिंटू उसे 4 दिसंबर 2023 को अपने ट्रक पर घुमाने ले गए। 17 दिसंबर को गुरमीत ने अपने घर फोन कर परिजनों को बताया कि संदीप और बिंटू ने शराब पीकर उसके साथ मारपीट की।

यमुनानगर जिला पुलिस को 26 दिसंबर को जिले के कलेसर जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों ने शव की पहचान गुरमीत के रूप में की। आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली और उनके खिलाफ 29 दिसंबर, 2023 को प्रताप नगर थाने में आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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