October 13, 2025
Punjab

हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना करने पर तरनतारन के एसएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए

High Court issues bailable warrant against Tarn Taran SSP for disobeying orders

पुलिस की उदासीनता पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दो संबंधित आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देशों की अवहेलना करने पर तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति नमित कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में समय-समय पर कई बार स्थगन और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। एसएसपी को मामले में नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अपना हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया।

लेकिन अधिकारी ने न तो अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की और न ही आदेशानुसार अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

मामले की पृष्ठभूमि पर गौर करते हुए, अदालत ने याद दिलाया कि राज्य के वकील को इस साल 23 जुलाई को नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया गया था। फिर दोबारा स्थगन मांगे जाने पर मामले की सुनवाई पहले 22 अगस्त और फिर 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

9 सितंबर को न्यायमूर्ति नमित कुमार ने दर्ज किया कि 23 जुलाई और 25 अगस्त को तरनतारन के एसएसपी, संबंधित एसएचओ और पारवी सेल को दो अनुस्मारक ईमेल भेजे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

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