पुलिस ने बलौली गांव के बर्खास्त सरपंच श्याम सिंह के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कथित तौर पर फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्तिक चौहान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छछरौली पुलिस ने श्याम सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यमुनानगर के तत्कालीन उपायुक्त ने श्याम सिंह की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को जाली पाए जाने के बाद 20 अप्रैल, 2023 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत उन्हें सरपंच पद से बर्खास्त करने का आदेश दिया था।
बाद में श्याम सिंह ने डीसी के फैसले को अंबाला डिवीजन कमिश्नर पीसी मीणा के समक्ष चुनौती दी, लेकिन 14 जनवरी, 2025 को उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी गई।
बीडीपीओ कार्तिक चौहान ने अपनी शिकायत में कहा, “श्याम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है।”
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