नायब सिंह सरकार पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा भर में तेज़ी से फैली हज़ारों अवैध औद्योगिक कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए एक नई नीति लागू कर रही है। इन अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएँ प्रदान करके और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके, राज्य सरकार सभी हितधारकों के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाना चाहती है।
हरियाणा सरकार के विधि एवं विधायी विभाग की सचिव, ए. ऋतु गर्ग ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर हरियाणा नगर निगम क्षेत्र के बाहर नागरिक सुविधाओं और अवसंरचना की कमी वाले क्षेत्रों का प्रबंधन (विशेष प्रावधान) संशोधन अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे राज्य के अवैध औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद, इस अधिनियम को राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उत्तर: वर्तमान में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला और पंचकूला सहित प्रमुख औद्योगिक शहरों में नगर निगम सीमा के बाहर हज़ारों अवैध इकाइयाँ उग आई हैं। इनमें बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे उद्यमियों और श्रमिकों सहित हितधारकों के लिए एक अस्वास्थ्यकर कार्य वातावरण उत्पन्न होता है।
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