October 16, 2025
Haryana

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना का बचाव किया, कहा यह ‘संरक्षण-संचालित पहल’ है

Haryana government defends Aravalli Zoo Safari project in Supreme Court, says it is a ‘conservation-driven initiative’

गुरुग्राम और नूंह जिलों में प्रस्तावित अरावली चिड़ियाघर सफारी परियोजना पर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करते हुए हरियाणा सरकार ने बुधवार को इसका बचाव करते हुए कहा कि यह एक “संरक्षण-संचालित पहल” है जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक बहाली, जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ इको-पर्यटन है।

पांच सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों और ‘पीपुल्स फॉर अरावली’ की याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में, हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि उसे अरावली चिड़ियाघर और सफारी पार्क के विकास की प्रस्तावित परियोजना को लागू करने की अनुमति दी जाए क्योंकि यह पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) के नवीनतम नियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

गुरुग्राम के मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुभाष चंद्र यादव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि इसे केवल 3,300 एकड़ में स्थापित करने का प्रस्ताव है, न कि 10,000 एकड़ में, जैसा कि मूल रूप से परिकल्पित किया गया था।

हलफनामे में कहा गया है, “प्रस्तावित क्षेत्र भी पहले प्रस्तावित 10,000 एकड़ के बजाय 3300 एकड़ है। प्रस्तावित क्षेत्र पहले प्रस्तावित 10,000 एकड़ के एक कोने में स्थित है और चयनित क्षेत्र का कैनोपी घनत्व 40% से कम है और अधिकांश क्षेत्र आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित है। प्रस्तावित सफारी पार्क की स्थापना से वन्यजीव गलियारा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।”

इसमें आरोप लगाया गया कि पूर्व आईएफएस अधिकारियों द्वारा दायर आवेदन “तथ्यात्मक अशुद्धियों, कानून की गलत व्याख्या और पुरानी परियोजना विवरणों पर आधारित” था।

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