पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं के किरायेदार, पंजाब धार्मिक परिसर एवं भूमि (बेदखली एवं किराया वसूली) अधिनियम, 1997 का सहारा लेकर पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के तहत बेदखली याचिकाओं का विरोध नहीं कर सकते।
एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विकास बहल की पीठ ने स्पष्ट किया कि 1997 का अधिनियम, अनधिकृत निवासियों के विरुद्ध मकान मालिकों के लिए केवल एक अतिरिक्त उपाय था, न कि कोई विशेषाधिकार जिसका दावा किरायेदार किराया अधिनियम के तहत बेदखली से बचने के लिए कर सकते थे।
न्यायमूर्ति बहल ने कहा, “बाद वाला अधिनियम अनधिकृत रहने वालों के खिलाफ मकान मालिक के लाभ के लिए एक सुविधाजनक अधिनियम है और यह किसी किरायेदार को यह दलील देने का विशेषाधिकार नहीं देता है कि बेदखली की कार्रवाई केवल बाद वाले अधिनियम के तहत ही की जानी चाहिए।”
मामले के तकनीकी पहलू पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा कि धार्मिक परिसर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण से संपर्क करके मकान मालिक जो लाभ प्राप्त कर सकता है, वह किरायेदार के लिए नहीं है।
“यदि मकान मालिक अपने अधिकार को त्यागना चाहता है और केवल किराया अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई करता है, तो किरायेदार को संरक्षण पाने का हकदार एक वैधानिक किरायेदार मानते हुए, किरायेदार यह तर्क नहीं दे सकता कि वह किरायेदार नहीं है, बल्कि केवल एक अनधिकृत निवासी है।
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