पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 अक्टूबर को उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) के खिलाफ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज द्वारा जारी निलंबन आदेश और अन्य आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।
अदालत ने यह आदेश यूएचबीवीएन गुहला के उपमंडल अधिकारी राहुल यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
विज की अध्यक्षता वाली जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीसी) द्वारा उन्हें सेवा से निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी करने के बाद यादव ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यादव ने तर्क दिया कि डीजीसी को ऐसे आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि केवल प्रबंध निदेशक, यूएचबीवीएन, सक्षम प्राधिकारी होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार सेवा नियमों के अनुसार उनकी सेवा के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकते हैं।
विज ने कैथल में जिला शिकायत समिति (डीजीसी) की बैठक के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर निलंबन का आदेश दिया था, जिसमें बिजली कनेक्शन देने के लिए एसडीओ पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी है और अधिकारियों को मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल, 2026 तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।


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