October 30, 2025
Himachal

हेरोइन रखने के जुर्म में तस्कर को पांच साल की जेल

Smuggler sentenced to five years in jail for possessing heroin

धर्मशाला की एक विशेष अदालत ने हेरोइन रखने के जुर्म में एक नशा तस्कर को पाँच साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह ने कांगड़ा जिले की धर्मशाला तहसील के दारही गांव के सुमित कुमार को सजा सुनाई।

आरोपी के खिलाफ 9 अप्रैल, 2021 को नूरपुर पुलिस स्टेशन में मोटर वाहन अधिनियम और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। केस फाइल के अनुसार, उस दिन शाम लगभग साढ़े सात बजे कंडवाल के मुख्य नाके पर नियमित यातायात जाँच के दौरान, पुलिस ने एक टैक्सी को जाँच के लिए रोका। जाँच के दौरान, गाड़ी के डैशबोर्ड से 6.17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) से भरा एक पॉलीथीन का पैकेट ज़मीन पर गिर गया।

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर कार चला रहे सुमित कुमार वाहन के दस्तावेज दिखाने में असफल रहे। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।

सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने आरोपी को कार में प्रतिबंधित सामान रखने का दोषी ठहराया। मुकदमे के दौरान कुल दस गवाहों से पूछताछ की गई, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया।

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