पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, गुरदासपुर पुलिस ने जबरन वसूली से जुड़ी दो हालिया गोलीबारी की घटनाओं को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक अत्याधुनिक 9एमएम ग्लॉक पिस्तौल बरामद की है, यह जानकारी शनिवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह निवासी नीतीश सिंह और गुरदासपुर के देओल निवासी करण मसीह उर्फ अजय उर्फ अज्जू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर, 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर मालिक पर गोलीबारी की थी, जिसमें वह घायल हो गया था। इसी तरह, 15 अक्टूबर, 2025 को कलानौर स्थित एक निजी अस्पताल के बाहर भी दो बाइक सवार बदमाशों ने गोलीबारी की थी। दोनों ही प्रतिष्ठानों के मालिकों को अज्ञात मोबाइल नंबरों से रंगदारी के लिए कॉल आ रहे थे।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपियों को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (#बीकेआई) आतंकवादी संगठन से जुड़े विदेशी कट्टरपंथी गैंगस्टर गुरदेव जस्सल और गुरलाल उर्फ गुल्लू द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। डीजीपी ने पुष्टि की कि दोनों आरोपी एक मेडिकल स्टोर और एक अस्पताल के मालिकों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।
ऑपरेशनल विवरण साझा करते हुए, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि विश्वसनीय इनपुट के आधार पर, एसएसपी गुरदासपुर आदित्य के नेतृत्व में गुरदासपुर की पुलिस टीमों ने कलानौर के उप्पल गाँव स्थित टी-पॉइंट पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीमों का नेतृत्व डीएसपी कलानौर गुरविंदर सिंह चांदी, विशेष टीम गुरदासपुर के इंचार्ज एसआई गुरविंदर सिंह और एसएचओ कलानौर इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह कर रहे थे।
डीआईजी ने कहा कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। एसएसपी गुरदासपुर आदित्य ने कहा कि पुलिस टीमें गुरलाल के वित्तीय लेन-देन की भी जांच कर रही हैं और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन कलानौर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(4), 324(4) और 3(5) तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 150 दिनांक 16.10.25 को दर्ज की गई थी।


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